छपरा : बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा आदेशित बिहार के सभी जिलों में होने वाले निकाय निर्वाचन उप-चुनाव नगर निगम/वार्डों के लिए का नामांकन का दौर बिहार के सभी जिलों में जारी है।
इसी बीच छपरा नगर निगम के तत्कालीन महापौर राखी गुप्ता के तीन संतान मामले में छपरा नगर निगम के महापौर को निर्वाचन के ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा उन्हें 27 जुलाई, 2023 को अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें पदच्युत कर दिया था जिसके बाद आयोग के आदेश के बाद सारण के जिलाअधिकारी को आदेशित करते हुए विधिवत कानूनी कार्रवाई करने को आदेशित किया गया।
उसके बाद जिला पंचायती राज विभाग द्वारा नगर थाना में प्रकरण संख्या: 652/2023 को इंडियन पीनल कोड की धारा 420, 467, 468, 471, 102(B) तथा (बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 की धारा 447) के संगीन धाराओं के तहत राखी गुप्ता को नामजद करते हुए प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसके बाद पदच्युत पूर्व महापौर ने अग्रिम जमानत हेतु ए.बी.पी संख्या: 3987/2023 दाखिल किया गया है जो छपरा व्यवहार न्यायालय के अवर जिला न्यायालय नवम् के न्यायालय में आरोपपत्र हेतु बहु-प्रतीक्षिय है।
हालांकि फिर से छपरा नगर निगम से महापौर को पदच्युत होने के बाद फिर से तमाम महापौर उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, अब देखना यह होगा कि आखिर छपरा की जनता किसको अपना महापौर चुनती है। नामांकन प्रारंभ होते ही तमाम महापौर उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ मंदिर में मत्था टेक रहे व छपरा की सड़कों पर अपना बहुबल दिखा रहे हैं।
नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवार अपना नामांकन करवा रहे हैं। जिसमें मिंटू सिंह, रवि रौशन उर्फ गुड्डू यादव, अब्दुल कय्यूम अंसारी, रफी इकबाल “राजन”, सुनीता देवी, सोनू सावरियां, शुशील कु० सिंह, अमरेन्द्र सिंह, लक्ष्मी नारायण गुप्ता तथा ईं. चॉंदनी प्रकाश एवं अन्य अपना नामांकन दाखिल किया।
नामांकन का बिगुल शांत होते ही तमाम महापौर उम्मीदवार अपने समर्थकों एवं पूरे गांजे- बाजे के साथ छपरा नगर निगम के क्षेत्र में गली-मोहल्ले में जाकर जनता के बीच घर-घर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं।