बिहार की राज्य सरकार गरीब विधावा महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाती है। जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे वाली विधवाओं को हर महीने 300 रुपये की पेंशन दी जाती है।
ये योजना बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग शुरू किया गया है। खास बात ये है कि इस योजना का लाभ 18 साल से अधिक उम्र की विधवा महिलाएं उठा सकती हैं। हालांकि उनके परिवार की वार्षिक आय 60 हजार से कम होनी चाहिए।
बिहार सरकार द्वारा इस चलाए जा रहे इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना है। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं और कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता
आवदेनकर्ता बिहार की स्थायी निवासी हो।
महिला विधवा होनी चाहिए।
आवदेनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार से कम होनी चाहिे।
महिला की उम्र 18 साल से अधिक हो।
डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड
राशन कार्ड
बैंक अकाउंट डिटेल
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान पत्र
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
कैसे करें आवेदन
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिसिअल वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
यहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर क्लिक कर लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिंक को ओपेन कर लें।
यहां एक फॉर्म खुलकर आएगा। जिसमें सभी जानकारी सावधानीपुर्वक भर दें।
फिर मांगे गए दस्तावेज को अपलोड कर सबमिट कर दें।
ऐसे में आपका फॉर्म भर जाएगा।