सारण जिला के मांझी थाना में पदस्थापित पीटीसी/153 कन्हैया तिवारी को शराब सेवन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह मामला 30 जुलाई 2024 को डोरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चिराँद में सामने आया। स्थानीय निवासियों ने पीटीसी कन्हैया तिवारी को नशे की हालत में पाया और इस सूचना के आधार पर उन्होंने उसे डोरीगंज थाना में सौंप दिया।
डोरीगंज थाना ने उनकी स्थिति की पुष्टि करने के लिए ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग किया, जो शराब की उपस्थिति को साबित करता है। इस घटना के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पीटीसी कन्हैया तिवारी ने बिहार में लागू मद्यनिषेध अधिनियम का उल्लंघन किया है। साथ ही, इस कृत्य ने पुलिस बल की छवि को भी धूमिल किया है।
पुलिस अधीक्षक, सारण ने इस गंभीर उल्लंघन को देखते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए 31 जुलाई 2024 से कन्हैया तिवारी को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही, उन्हें लाइन हाजिर कर विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यह निर्णय पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या कानून के उल्लंघन को सहन नहीं करेंगे और इसे तत्काल संबोधित करेंगे।
इस निलंबन का उद्देश्य न केवल इस घटना को एक उदाहरण बनाना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस बल के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं और कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें। साथ ही, इस कार्रवाई से यह भी संदेश जाता है कि किसी भी अधिकारी द्वारा कानून का उल्लंघन या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।