भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है. आरबीआई ने पेटीएम पर 29 फरवरी 2024 से जो बंदिशें लगाई थी उसकी मियाद को अब बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है. 31 जनवरी 2024 को जारी किए गए आदेश में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दिया था.
पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ अनियमितताएं पाई गई थी जिसके बाद सेंट्रल बैंक ने ये आदेश जारी किया था. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर एफएक्यू (FAQ) भी जारी किया है.
आरबीआई ने किया पुराने आदेश में संशोधन
बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर आरबीआई ने 16 फरवरी 2024 को प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रकार की बंदिशें लगाई थी. पर कस्टमर्स – दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखने के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक को वैकल्पिक व्यवस्था करने खातिर कुछ और समय देने के लिए अपने पुराने आदेश में कुछ संशोधन करने का फैसला किया है.
15 मार्च के बाद अब टॉपअप नहीं
आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि पहले कहा गया था कि 29 फरवरी 2024 के बाद कस्टमर के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टटैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में कोई ना डिपॉजिट किया जा सकेगा और ना कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप किया जा सकेगा. लेकिन ये आदेश पर 15 मार्च 2024 से लागू होगा. आरबीआई ने कहा कि कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है. ग्राहकों को पैसा निकालने, इस्तेमाल करने की छूट रहेगी. इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है.
इस डेडलाइन में बदलाव नहीं!
हालांकि वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित किए जाते हैं उसे 29 फरवरी 2024 से पहले टर्मिनेट करने का आदेश लागू रहेगा. साथ ही 15 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन में पड़ी ट्रांजैक्शंस और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने के डेडलाइन में भी आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है.
पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश
आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि जिनता भी अकाउंट या वॉलेट में बैलेंस मौजूद है उसे वापस निकालने में पेटीएम पेमेंट्स बैंक मदद करे. जिन खातों को लेकर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है या फिर फिर कोई न्यायिक अथॉरिटी के अधीन मामला चल रहा है उसे छोड़ दिया जाए. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कहा है कि वो पार्टनर बैंक में जमा कस्टमर के पैसे को निकालने में मदद प्रदान करे.