
बिहार डेस्क बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर भी जेल नहीं जाना होगा। लेकिन इसके लिए शराब पीते पकड़ाने वाले को शराब मिलने के सोर्स की पहचान बतानी होगी। उसकी निशानदेही पर पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में अगर बेचने वाले की गिरफ्तारी हो जाती है या शराब बरामद हो जाती है तो, पीने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह जानकारी उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने दी है। अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसको लेकर सभी जिलों के उत्पाद अधिकारियों को निर्देश दिया है।
उपायुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग कृष्णा पासवान ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया कि अभी करीब पौने चार लाख लोग जेल में हैं। दूसरी बात है कि शराब पीना एक सामाजिक कुरीति है। जो पी रहे हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है। साथ ही जो इसके पीछे हैं यानी जो शराब बेच रहे हैं या शराब पिला रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा। अब शराब माफिया जेल जाएंगे। शराब माफिया का नाम बताने वाले की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा।