बिहार डेस्क :- बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। जी हां, बीच सड़क कार्यक्रम का आयोजन करना बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को महंगा पड़ गया। उनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर की गई है।
इसके साथ मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और कल्याण ज्वेलरी प्रतिष्ठान के संस्थापक टीएन कल्याण और रमेश कल्याण पर मुज़फ्फरपुर के न्यायिक मुख्य दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है, जिसकी अगली तारिख 11 नवंबर को रखा गया।
बताया जा रहा है कि यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर ओझा ने की है। बताया जा रहा है 7 अक्टूबर को शहर के कलमबाग चौक पर स्थित कल्याण ज्वेलर्स का उद्घाटन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म जगत की जानी-मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी उद्घाटन समारोह में पहुंची, वहीं, इसका उद्घाटन का पहले से ही प्रचार किया जा रहा था, जिसका जिलाधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया और वहां पर कार्यक्रम की अनुमति दे दी जबकि कलमबाग चौक पर आम लोगों का काफी आवागमन होता है, जिसके कारण उस सड़क पर पहले ही व्यस्तता ज्यादा होती है।
वहीं, उद्घाटन के समय प्रशासन द्वारा तकरीबन 2 घंटे रोड को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे आम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उद्घाटन समारोह के दौरान वहां पर लगे ट्रैफिक सिग्नल को भी बंद कर दिया गया, जिससे आम लोगों को कई घंटे तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है।
अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया शिल्पा शेट्टी कल्याण ज्वेलर्स के ऑनर मुजफ्फरपुर के डीएम और यहां के ज्वेलर्स के ऑनर के खिलाफ में मामला दर्ज कराया है। इसके वजह शहर के अति व्यस्त सड़क को दो घंटे तक जाम कर दिया गया था, जिसके कारण आम आदमी को परेशानी हुई थी। इसमें भारतीय कानून BNS की धारा 223, 189(6), 189(7), 190, 191(1), 61(1), 198, 199(बी, सी), 272 और 280 के तहत दर्ज कराया है।