सारण: जिला दण्डाधिकारी राजेश मीणा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विधि व्यवस्था संधारण के लिए संपूर्ण जिला में पूर्व के दिनों से लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा को 22 जून 2022 तक विस्तारित करेंगे। असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसक गतिविधियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 17 से 20 जून 2022 तक प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश निर्गत किया था, जिसे 22 जून 2022 तक विस्तारित कर दिया है।
उन्होंने ऐसी संभावना किया है कि उपद्रवियों द्वारा असंवैधानिक ढंग से शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे सरकारी परिसम्पत्तियों का नुकसान एवं बाधा उत्पन्न हो सकती है। जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि संपूर्ण जिला में सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक सम्पतियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, मैदानों सहित सम्पूर्ण जिला अंतगत संहिता की धारा 144 के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।