
सारण:- जिले के थाना परिसरों में अनाधिकृत व्यक्तियों और तथाकथित दलालों की बढ़ती आवाजाही को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण ने सख्त रुख अपनाया है। सुरक्षा, गोपनीयता एवं विभागीय मर्यादा को बनाए रखने हेतु सभी थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रायः यह देखा गया है कि थाना परिसरों में कुछ अनधिकृत लोग, विशेषकर दलाल किस्म के व्यक्ति, बिना किसी वैध कारण के घूमते रहते हैं। वहीं, कुछ थानों में चौकीदारी और अन्य कार्यों में भी थानेदारों द्वारा अपने परिचितों या रिश्तेदारों को लगाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं, जिसे एसपी ने गंभीरता से लिया है।
एसपी के निर्देशों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
आगंतुक पंजी अनिवार्य: प्रत्येक थाने में आगंतुक कक्ष और आगंतुक पंजी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। आगंतुकों का नाम, पता, आगमन का उद्देश्य और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा।
सीसीटीवी से सत्यापन: वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान आगंतुक रजिस्टर की जांच सीसीटीवी फुटेज से की जाएगी। कोई भी अनियमितता सामने आने पर संबंधित पुलिसकर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बार-बार आने वालों पर नजर: जो व्यक्ति बिना ठोस कारण बार-बार थाना परिसर में आते हैं, उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
दलालों पर पूर्ण प्रतिबंध: थाना परिसर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में दलालों और अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सारण पुलिस की आमजन से अपील
पुलिस ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे थाना परिसर में केवल आवश्यक कार्य हेतु ही आएं और इस नई व्यवस्था में सहयोग करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के नाम पर अवैध वसूली या डराने-धमकाने का प्रयास किया जाता है, तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित उच्चाधिकारी को दें।