परिवहन विभाग के सचिव ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखकर माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी डब्ल्यू जे सी संख्या 3362 /2022 एवं अन्य सदृश्य वादों में दिनांक 21 दिसंबर 22 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में निर्देश दिया है कि वाहन दुर्घटनाओं के फल स्वरूप निर्धारित मुआवजा राशि -मृत्यु की स्थिति एवं गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में पीड़ित के परिवार को उपलब्ध कराने हेतु कोई भी आवेदन किसी भी स्तर से अगले आदेश तक प्राप्त नहीं करना है।
इसको लेकर 4 जनवरी 23 को वीसी के माध्यम से विभागीय समीक्षा के दौरान संयुक्त सचिव जिला परिवहन विभाग के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के नए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उक्त के संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर डॉ प्रदीप कुमार,हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार को पत्र द्वारा सूचित किया गया है साथ ही पुलिस अधीक्षक को न्यायादेश की प्रति संलग्न कर अनुरोध किया गया है कि सी डब्ल्यू जे सी संख्या 3362 /2022 एवं अन्य सदृश वादों में दिनांक 21 दिसंबर 22 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी थानाध्यक्षों को निर्देश देने को कहा गया है। अनुपालन के क्रम में अगले आदेश तक वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के आवेदनों को हर स्तर से स्थगित रखा जायेगा।