छपरा, सारण
माँझी-सिसवन मुख्य मार्ग पर स्थित ताजपुर सड़क पुल पर अवैध रूप से मांस मछली आदि की दुकान तथा अवैध पार्किंग किए जाने से उत्पन्न सड़क जाम को हटाने की मांग को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
इस संबंध में छपरा के पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने एसडीओ (छपरा) को पत्र के माध्यम से उक्त पुल पर अस्थाई अतिक्रमण को हटाने के संबंध में पत्र लिखा है। उक्त पत्र में कार्यपालक अभियंता ने लिखा है कि छपरा-माँझी-दरौली गुठनी पथ के 13वें किलोमीटर में अवस्थित ताजपुर पुल पर अस्थाई अतिक्रमण हटाने हेतु 29 नवम्बर 2023 को प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, माँझी थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी माँझी द्वारा कार्रवाई की गई। परंतु अस्थाई अतिक्रमण पुलिस बल की अपर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका। अतः आग्रह के साथ उन्होंने लिखा है कि वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता के साथ-साथ समय एवं तिथि सूचित करने की कृपा करें, ताकि पथ निर्माण विभाग के क्षेत्रीय अभियंतागण की उपस्थिति में अस्थाई अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई संपन्न की जा सके। इस कार्य को संपादित करने हेतु पथ प्रमंडल छपरा में कार्यरत सहायक अभियंता जेड खान एवं श्री सुमन को प्राधिकृत किया गया है।
जदयू नेता निरंजन सिंह ने किया था पथ निर्माण विभाग से शिकायत
आपको बता दें कि सारण जिला जदयू के महासचिव निरंजन सिंह ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य वरीय पदाधिकारी को आवेदन देकर ताजपुर स्थित सड़क पुल पर अवैध एवं बेतरतिब ढंग से मांस मछली की दुकान लगाने के साथ-साथ अवैध पार्किंग किए जाने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि पुल के ऊपर बाजार लगाने से कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है।
पुलिस दे चुकी है चेतावनी
इसको लेकर 29 नवम्बर को सारण पथ प्रमंडल के जेई दीपक प्रकाश, माँझी सीओ धनन्जय कुमार, थानाध्यक्ष अशोक दास दलबल के साथ ताजपुर दहा नदी पर बने पुल पर पहुंचकर अवैध रूप से बाजार का टेंडर चला रहे ठेकेदार को सख्त चेतावनी दी तथा अवैध रूप मांस मछली की बाजार तथा टूटे हुए पुल पर वाहनों की पार्किंग देख नाराजगी जाहिर की। मौके पर पहुंचे सभी पदाधिकारियों ने कहा कि आज के बाद से दाहा नदी के पुल पर मांस मछली की दुकान नही लगेंगी। उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी काम है।