बिहार डेस्क:- कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद अब बिहार सरकार ने अपने यहां भी रात के कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इसके अलावा यहां नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ पाबंदियों का भी ऐलान किया गया है।
बिहार में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने का समय रात आठ बजे तक कर दिया गया है। क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन कर दी गई हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की क्लास व सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। सिनेमा हाल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल के साथ ही शापिंग माल बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। वहीं शादी में 50 और श्राद्धकर्म में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही किसी भी आयोजन से पहले अनुमति लेने का आदेश दिया गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में 893 नए संक्रमित मिले हैं। ऐसे में सरकार ने भी पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा और जनता दरबार को स्थगित कर दिया गया है।
इन नियमों का करना होगा पालन
1. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
2. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
3. क्लास 9, 10, 11 व 12 एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही आननलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन ही चलेंगी।
5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी।
6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
8. सिनेमा हाल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।