
सारण, छपरा
जिला पदाधिकारी -सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण, छपरा अमन समीर की अध्यक्षता में 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बुधवार को बैठक का आयोजन कार्यालय कक्ष में किया गया।
जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पक्षकारों के बीच व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमें के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। जिसमें पक्षकारों के बीच व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमों प्रिलिटिगेशन संबंधी वाद, आपराधिक वाद, शमनीय वाद, एन.आई. एक्ट से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, न्यायाधिकरण वाद, वैवाहिक विवाद (तलाक बाद छोड़कर), श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले (जिले न्यायालय में लंबित मामले) माप-तौल अधिनियम के मामले, खनन संबंधित मामले, वन अधिनियम से संबंधित मामले, भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल) से संबंधित मामले, राजस्व मामले (जिला न्यायालय), विद्युत तथा पानी बिल से संबंधित विवाद (चोरी के मामले छोड़कर) ग्राम कचहरी से संबंधित सुलहनीय मामले, सेवा (वेतन भत्ता सेवा निवृत लाभ से संबंधित) वाद अन्य दिवानी वाद (किराया, सुखाधिकार निषेज्ञा वाद) एवं अन्य सुलहनीय मामले से संबंधित विवादों का निपटारा समझौते के आधार पर पक्षकारों के आपसी सहमति से निःशुल्क किया जाएगा।
बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को 6 मई 2023 को जागरूकता कैंप के आयोजन को लेकर आपस में समन्वय कर राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ करने को कहा गया। साथ ही प्रखंडों में विकास मित्र, राजस्व कर्मचारी, ग्रामीण आवास सहायक एवं पारा लीगल एडवाइजर के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। उल्लेखित वादों के पक्षकारों से आग्रह करने को कहा गया है कि वह इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 मई को सुलह समझौते के आधार पर बिना खर्च बिल्कुल मुफ्त तत्काल समाप्त कराएँ। अपना वाद लोक अदालत में ले जाने के लिए उस न्यायालय से सम्पर्क करें जहाँ आपका वाद लंबित है। यदि आपका वाद लोक अदालत द्वारा निष्पादित होता है तो आप दाखिल न्याय शुल्क पाने के हकदार है। विशेष जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण, छपरा का दूरभाष संख्या-06152 -232222 पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से 05 बजे अपराह्न तक सम्पर्क किया जा सकता है।
बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सचिव, विधिक सेवा प्राधिकार सारण श्री जितेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सारण डॉ गौरव मंगला, जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।