बिहार पुलिस का एक अजूबा कारनामा रेप के दोषियों को बचाने की कोशिश करने का मामला सामने आया
गोपालगंज :- जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ 13 अगस्त 2021 को रेप करने के मामले में पीड़िता के पिता ने बैकुंठपुर थाने में कांड संख्या 242/21 दर्ज कराया था मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 504, 506, 359 सी 60 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए बैकुंठपुर थाने के रेवतीथ गांव निवासी मुबारक हुसैन, सद्दाम हुसैन और पूर्वी चंपारण के खजुरिया थाना क्षेत्र के हुसैनी गांव निवासी हमीद अंसारी को अभियुक्त बनाया गया।
थानेदार पर लगा आरोप
मामले में थानेदार ने आरोपितों की मदद करने के उद्देश्य से रेप की संगीन धारा 376 नहीं लगाई अभियुक्तों को सहयोग करने के लिए वरीय अधिकारियों को सूचना दिए बिना कोर्ट में 164 का बयान कराया गया।
रेपिस्टों के द्वारा वीडियो बनाकर वायरल करने के बाद पीड़िता सुसाइड करने जा रही थी।
मामले में पीड़िता के पिता ने बैकुंठपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कहा है की शादी का झांसा देकर रेप करने के बाद वीडियो बनाकर वायरल किया गया वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता सुसाइड करने जा रही थी, जिसे गांव के लोगों नें देख लिया और उसकी जान बचा ली इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस नें मामले कों गंभीरता से नहीं ली और दोषियों को बचाने के लिए संगीन धारा को एफआईआर में छोड़ दिया
पीड़िता के शिकायत पर सारण डीआईजी ने मामले की जांच की डीआईजी की जांच के बाद तत्काल प्रभाव से बैकुंठपुर में तत्कालीन और वर्तमान में विजयीपुर में थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार कों सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सदर एसडीपीओ संजीव कुमार को तलब करते हुए अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। एसपी आनंद कुमार ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है।
बैकुंठपुर में थानाध्यक्ष रहते हुए प्रशांत कुमार पर अभियुक्तों को बचाने का आरोप लगा इसके बाद वे विजयीपुर थाने की थानाध्यक्ष थे। एसपी आनंद कुमार ने थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को निलंबित कर दिया और नागेंद्र सहनी को विजयीपुर थानें की कमान सौंप दिया हैं
डीआईजी के इस कार्यवाही के बाद पीड़िता को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है।