छपरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश राजेश कुमार त्रिपाठी ने तरैया थाना कांड संख्या 317/ 21 के सत्र वाद संख्या 574/22 में तरैया थाना के खराटी चैनपुर निवासी सुरेन्द्र नट को अंदर दफा 302/34 मे आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थ दण्ड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा सुनाई है।
विदित हो कि तरैया थाना के खराटी चैनपुर निवासी श्रीपति देवी पति करण रावत उर्फ पथल रावत ने अपना फर्द बयान रेफरल अस्पताल तरैया में 27 सितंबर 2021 को दर्ज कराई थी जिसमें उसने दर्शाया था कि 12 बजे उनके पति करण रावत उसे और अपनी मां लालमति देवी से बातचीत कर रहा था। तभी उसके ससुर मुसाफिर नट अपने साथ संतोष नट और सुरेंद्र नट को लेकर घर में आए और आते ही सुरेंद्र नट अपने हाथ में छुड़ा निकाल लिया और संतोष नट और उसके ससुर उसके पति के दोनों हाथ को पकड़ लिए और सुरेंद्र नट चाकू से लगातार उसके पति के सीने पर वार करने लगा।
जिससे खून से लटपथ होकर उसके पति जमीन पर गिर गए। गांव वालों की सहायता से उसे रेफरल अस्पताल तरैया ले आई। जहां चिकित्सक ने उसके पति को मृत घोषित कर दिया। अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता एवं डॉक्टर सहित कुल आठ गवाहो की गवाही न्यायालय में कराई थी।