बिहार सरकार ने बालू और पत्थर के अवैध खनन में शामिल माफिया पर नकेल कसने का फैसला किया है. इस अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार एक नया विधेयक लेकर आई है. खास बात यह है कि अवैध खनन को रोकने के लिए इसमें लोगों की भागीदारी भी शामिल की गई है, ऐसे लोगों को सामाजिक योद्धा के नाम से जाना जाएगा.
बिहार के उपमुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने माफिया पर करारा प्रहार करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि खनन विभाग के अवैध ओवरलोडेड वाहनों की सूचना देने वाले आम लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से अवैध खनन की घटनाओं में कमी आएगी और इसे रोकने में आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी.
सामाजिक योद्धा को अवैध वाहनों की सूचना देने पर इनाम
बिहार के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के तहत खनन विभाग से संबंधित अवैध वाहनों की सूचना देने पर अलग-अलग पुरस्कार दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अवैध ट्रैक्टर ओवरलोडेड वाहनों की सूचना देने पर 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और ट्रक ओवरलोडेड वाहनों की सूचना देने पर 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. सूचना देने वाले लोगों को सामाजिक योद्धा के नाम से जाना जाएगा.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन का राज स्थापित करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है. इससे अवैध कारोबार के खिलाफ जनजागृति भी फैलेगी. उन्होंने कहा कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ अवैध खनन और खनन कारोबार की रोकथाम में आम लोगों की भागीदारी से यह क्षेत्र और अधिक नागरिक केंद्रित बनेगा. खनन मंत्री ने कहा कि इससे अपराधियों का गठजोड़ कमजोर होगा.
सूचना देने के लिए नंबर भी जारी किया गया
खान एवं भूविज्ञान मंत्री ने कहा कि खनन करने वाले वाहनों की पहचान के लिए ट्रॉली पर लाल पट्टी चिपकाई जाएगी. जिस पर वाहन संख्या और खनन विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा. उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है और विभाग 31 अगस्त तक यह काम पूरा कर लेगा. इसके साथ ही विभाग जब्त वाहनों और रेत की नीलामी भी करेगा.
उन्होंने अवैध खनन की सूचना देने के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग का आधिकारिक नंबर भी जारी किया. उन्होंने खान विभाग के एसीएस का मोबाइल नंबर- 9473 191437 और सचिव का व्हाट्सएप नंबर- 99395 96554 जारी किया. साथ ही उन्होंने कहा कि मिट्टी को लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है और नियमावली बनाने का आदेश जारी किया है.