
छपरा, 2 जून 2025 — छपरा, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर में जमीन खरीदने की योजना बना रहे आमजनों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है। आज दिनांक 02.06.2025 को रेरा (Real Estate Regulatory Authority) बिहार के जाँच आयुक्त एवं सारण जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक समीक्षात्मक बैठक में रियल एस्टेट से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया गया।
रेरा नियमों की सख्त चेतावनी:
बैठक के दौरान जाँच आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई व्यक्ति या डेवलपर कंपनी 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में प्लॉट की बिक्री करती है या एक ही परियोजना के अंतर्गत 8 से अधिक प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराती है, तो उसे अनिवार्य रूप से रेरा से निबंधन कराना होगा। रेरा एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत बिना निबंधन के कोई भी बिक्री, प्रचार या विज्ञापन पूर्णतः अवैध माना जाएगा और इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रेरा के दिशा-निर्देशों के अनुसार:
निबंधन से पहले कोई भी विज्ञापन, ऑनलाइन प्रचार, सोशल मीडिया पोस्ट, या अखबार में विज्ञापन प्रतिबंधित है।
रजिस्ट्रेशन के पश्चात् प्लॉट स्थल पर कम से कम 5 फीट x 4 फीट का बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिस पर रेरा निबंधन संख्या और QR कोड स्पष्ट रूप से दर्शित हो ताकि खरीदार संबंधित जानकारी को सत्यापित कर सकें।
एजेंट बनकर आम जनता को भ्रमित करने की कोशिशें:
जाँच में यह भी पाया गया कि कुछ लोग एजेंट के नाम पर रेरा निबंधन कराकर उस निबंधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम जनता को इस संबंध में सतर्क किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि:
यदि निबंधन संख्या ‘BRERA A’ से शुरू होती है तो वह केवल एजेंट का रजिस्ट्रेशन है।
यदि संख्या ‘BRERA P’ से प्रारंभ होती है तो वह किसी प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत डेवलपर का रजिस्ट्रेशन है।

तीन टीमों की छापेमारी और 21 अवैध डेवलपर्स का खुलासा:
दिनांक 31.05.2025 को जिला प्रशासन एवं रेरा की संयुक्त तीन टीमों ने छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर क्षेत्रों में व्यापक छापेमारी की। इस दौरान कुल 21 डेवलपर कंपनियों द्वारा बिना रेरा निबंधन के प्लॉटों की बिक्री करते हुए पाया गया, जो कि रेरा एक्ट का घोर उल्लंघन है।
बिना निबंधन ज़मीन बेचने वाले 21 डेवलपरों की सूची:
सारण प्रशासन ने निम्नलिखित 21 कंपनियों का नाम सार्वजनिक किया है और आमजनों से आग्रह किया है कि वे इनसे किसी भी प्रकार की भूमि क्रय न करें:
1. गौतम बुद्ध नगर (Divine Buildcon Pvt. Ltd.)
2. शीतल ग्रीन सिटी (Shital Buildcon Pvt. Ltd.)
3. Big Dream (Shree Punya City Pvt. Ltd.)
4. Green Park (Green Homes Buildtech Pvt. Ltd.)
5. Highway Pride (Dream Amazing Realtech Pvt. Ltd.)
6. लावण्या Town Phase – 2 (Lavanya Infra Pvt. Ltd.)
7. Fresh Land (Bold India Infra Pvt. Ltd.)
8. Phenomenal Project Pvt. Ltd.
9. Daksh Enterprise
10. Evergreen Homes (Maa Ambey Trader Pvt. Ltd.)
11. RA V Residency (RAV Global Solution Pvt. Ltd.)
12. Sheetal Green City – NGRP
13. Sheetal Green City – NGBP
14. The Sai Green
15. Nidhi One Homes
16. Evergreen Homes
17. Dream Village
18. Saran Properties
19. Yashraj & Company
20. Arya City
21. Bhola Hardware & Construction
प्रशासन का सख्त संदेश:
जिलाधिकारी एवं रेरा जाँच आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि इन सभी डेवलपर्स के खिलाफ रेरा एक्ट की धारा 3 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की भूमि क्रय से पहले रेरा पोर्टल (www.rera.bihar.gov.in) पर जाकर संबंधित परियोजना की वैधता की जांच अवश्य करें।
रेरा की वेबसाइट पर कैसे जांच करें:
1. www.rera.bihar.gov.in पर जाएं।
2. “Project Details” सेक्शन में जाकर निबंधन संख्या (BRERA P…) डालें।
3. यदि QR कोड उपलब्ध है, तो उसे स्कैन कर पूरी जानकारी प्राप्त करें।
यह कार्रवाई न केवल सारण में, बल्कि पूरे बिहार में रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रेरा एवं प्रशासन की संयुक्त निगरानी से ऐसे फर्जी और अनधिकृत डेवेलपर्स के मंसूबे विफल होंगे और आमजन की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी।
रिपोर्ट: कौशर अली खान @ कौशल अली खान
तिथि: 02 जून 2025
स्रोत: जिला प्रशासन, सारण / रेरा बिहार