
Chapra : सारण जिले में जनवरी और फरवरी 2025 के महीनों में बलात्कार एवं पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज) अधिनियम से जुड़े गंभीर मामलों में 7 अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई गई है। इनमें से 1 आरोपी को आजीवन कारावास, 3 को 20 वर्ष और 3 को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई है। यह फैसला सारण पुलिस और न्यायपालिका के समन्वय से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्रवाई:
बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सारण पुलिस ने महिला उत्पीड़न, बलात्कार और पॉक्सो से जुड़े मामलों की त्वरित जांच करते हुए न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुलिस के ठोस पैरवी और प्रभावी कार्यवाही के कारण इन गंभीर अपराधों में शामिल दोषियों को आजीवन कारावास और लंबी सजा मिली।
कौन-कौन से मामलों में हुई सजा?
- महिला थाना केस सं. 29/22 (धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट)
सजा: आजीवन कारावास
अभियुक्त: रंजीत कुमार
- दरियापुर थाना केस सं. 517/21 (धारा 376(बी) भादवि)
सजा: 20 वर्ष सश्रम कारावास
अभियुक्त: 3 अभियुक्त दोषी करार
- अमनौर थाना केस सं. 38/22 (धारा 376/366 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट)
सजा: 14 वर्ष सश्रम कारावास
अभियुक्त: मनोज कुमार
- महिला थाना केस सं. 59/14 (धारा 376/366(ख) भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट)
सजा: 14 वर्ष सश्रम कारावास
अभियुक्त: मुकेश कुमार सिंह
- महिला थाना केस सं. 49/18 (धारा 376 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट)
सजा: 14 वर्ष सश्रम कारावास
अभियुक्त: भोला शर्मा
सारण पुलिस का सख्त संदेश
सारण पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि महिला एवं बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन न्यायालय में सख्त पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्पर रहेगा।